अनलॉक-1 के जरिये लॉकडाउन से यूं बाहर आएगा देश

अनलॉक-1 के जरिये लॉकडाउन से यूं बाहर आएगा देश

सेहतराग टीम

एक जून से देश में लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खत्‍म होना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में शनिवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे अनलॉक-1 का नाम दिया गया है।  नए दिशा निर्देशों के अनुसार जिन इलाकों में कोरोना के मरीज होंगे उन्‍हें कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उनमें लॉकडाउन सख्‍ती से लागू किया जाएगा और ये लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन घोषित करने की जिम्‍मेदारी हर जिला प्रशासन को दी गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में लॉकडाउन खत्‍म किया जा रहा है मगर ये एक झटके में नहीं होगा। आइये जानते हैं किस तरह से लागू होगा देश में अनलॉक-1:  

पहला चरण

अनलॉक 1 के पहले चरण में कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाके में सभी धार्मिक स्‍थल, होटल, रेस्‍टोरेंट, मॉल्‍स आदि खोले जाएंगे। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला स्‍थानीय प्रशासन का होगा।

दूसरा चरण

दूसरे चरण में सभी शिक्षा संस्‍थानों को जुलाई से खोलने का फैसला किया गया है मगर इसके लिए पूरी जिम्‍मेदारी संबंधित राज्‍य सरकारों को दी गई है। राज्‍य सरकारें संस्‍थानों के प्रबंधन और शिक्षार्थियों के अभिभावकों से सलाह मशविरे के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लेंगी। वैसे इसका फैसला जुलाई में ही होगा कि स्‍कूल कॉलेज कब से खुल पाएंगे।

तीसरा चरण

अनलॉक 1 के तीसरे चरण में अंतरराष्‍ट्रीय विमान सेवाओं, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहों को आम लोगों के लिए खोने जाने की बात कही गई है। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्‍कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने की बात है। हालांकि इन्‍हें शुरू करने का फैसला हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा।

वैसे नए दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरराज्‍यीय सड़क परिवहन पूरी तरह शुरू करने की छूट दे दी गई है। इसका अर्थ ये है कि अब सार्वजनिक परिवहन वाले बसों और निजी गाडि़यों के जरिये एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि खास बात ये है कि अलग-अलग राज्‍य इस बारे में क्‍या रुख अपनाते हैं ये देखना होगा। सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से कम के बच्चे घरों से बाहर तब तक नहीं निकलें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या अत्‍यंत जरूरी कार्य ना हो।  

रात का कर्फ्यू चार घंटा घटा

अभी तक पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं थी। अब इसमें भी छूट दी गई है और शाम 7 बजे को बढ़ाकर रात 9 बजे कर दिया गया है। सुबह 7 बजे को भी दो घंटा पहले कर दिया गया है और इसे अब सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। यानी रात में 8 घंटे कर्फ्यू रहेगा। वैसे इस दौरान आवश्‍यक सेवाएं जारी रहेंगी।

कंटेनमेंट जोन में सख्‍ती रहेगी

पूरे देश के सारे कंटेनमेंट जोन 30 जून तक पूरी तरह लॉकडाउन में रहेंगे। इस दौरान इन जोन्‍स में केवल जरूरी सेवाओं की ही अनुमति दी जाएगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर इन इलाकों में सारी आवाजा‍ही प्रतिबंधित रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी।

वैसे अनलॉक 1 में भी कुछ शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। आइये इसके बारे में भी जान लेते हैं।

 

मास्‍क
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान सभी को फेस कवर करना जरूरी होगा। 

सोशल डिस्टैंसिंग
लोगों को एक दूसरे के बीच 6 फीट यानी करीब दो गज की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
इकट्ठा होने पर रोक
गृह मंत्रालय ने लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंधों को जारी रखा है। ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना और समारोह करना अलाउ नहीं होगा। शादी के लिए 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है वहीं अंतिम यात्रा में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना
केंद्र ने गाइडलाइंस में कहा है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
शराब, पान, मसाला, गुटखा, तंबाकू
इन पदार्थों का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
घर से काम
गृह मंत्रालय ने कहा है कि जितना हो सके कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए और अभी कार्यालयों में ज्यादा लोगों को इकट्ठा न किया जाए।
रोटेशन सिस्टम
कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और अन्य स्थानों पर रोटेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्क्रीनिंग ऐंड हाइजीन
किसी भी कॉमन एरिया में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
सैनिटाइजेशन
जहां ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं वहां रेग्युलर सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। डोर हैंडल को भी सैनिटाइज करना होगा। शिफ्ट के बीच में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा।
कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी
कार्यस्थलों पर आपस में सोशल डिस्टैंलिंग और शिफ्ट के बीच में गैप रखने के निर्देश हैं। शिफ्ट और लंच ब्रेक के बीच में भी समय होना चाहिए।

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